चुनाव प्रभावित किया तो जेल

चाईबासा : चुनाव को किसी भी रूप में प्रभावित करने वाले को एक साल तक की सजा हो सकती है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को उत्प्रेरण के लिये नगद या वस्तु के रुप में लेने-देन करने की स्थिति में कम से कम […]

चाईबासा : चुनाव को किसी भी रूप में प्रभावित करने वाले को एक साल तक की सजा हो सकती है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को उत्प्रेरण के लिये नगद या वस्तु के रुप में लेने-देन करने की स्थिति में कम से कम एक साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते है.

इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचक, उम्मीदवार या उससे जुड़े अन्य व्यक्ति को धमकाता या चोट पहुंचाता है तो वह भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा. जिसके लिये एक साल की कैद, जुर्माना व दोनों हो सकते है. इस तरह के मामलों को पंजीकृत करने के लिये उड़न दस्तों का गठन किया गया है. डीसी ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार के रिश्वतखोरी के मामलों में लिप्त न हो तथा ऐसे संगीन मामलों में लिप्त व्यक्तियों की सूचना जिले शिकायत निवारण सेल को दे.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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