ओके::शस्त्रों का भौतिक सत्यापन 15 व 17 को

–निर्धारित तिथि व समय पर सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्ति धारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित की जायेगी संवाददाता, साहिबगंजविधानसभा चुनाव को देखते हुए शस्त्र नियमावली 1962 के नियम एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्त संख्या 9 के तहत 15 व 17 नवंबर को प्रथम व द्वितीय चरण का भौतिक सत्यापन जिले के […]

–निर्धारित तिथि व समय पर सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्ति धारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित की जायेगी संवाददाता, साहिबगंजविधानसभा चुनाव को देखते हुए शस्त्र नियमावली 1962 के नियम एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्त संख्या 9 के तहत 15 व 17 नवंबर को प्रथम व द्वितीय चरण का भौतिक सत्यापन जिले के सभी थाना में किया जायेगा. यह जांच सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगी. एसी निरंजन कुमार ने बताया कि डीसी के निर्देश पर सभी थाना के लिये दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है. उन्होंने बताया कि नगर थाना के लिये सीओ हीरा कुमार, जिरवाबाड़ी व मुफस्सिल के लिये सदर बीडीओ मिथलेश सिंह, बोरियो के लिये बीडीओ गौतम भगत, मिर्जाचौकी के लिये बीडीओ रोशन साह, बरहेट के लिये सीओ निर्मल सोरेन, राजमहल के लिये सीओ जियाउल अंसारी, राधानगर के लिये सीओ यामुन रविदास, तालझारी के लिये सीओ नरेश कुमार मुंडा, बरहरवा के लिये बीडीओ मो आबिद हुसैन, कोटालपोखर के लिये सीओ विनोद राम, रांगा के लिये बीडीओ मुकेश कुमार की प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के रूप में की गयी है. एसी निरंजन कुमार ने बताया कि निर्धारित तिथि व समय पर सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्ति धारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित की जायेगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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