रांची. आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी, एमएलए की विशेष अदालत में गवाही पूरी हो गयी. अभियोजन पक्ष ने दो आइओ जमादार मुंडा और तारिक अनवर सहित पांच गवाहों का बयान दर्ज कराया. कोर्ट की अगली तिथि में सुदेश महतो का बयान दर्ज होगा. आचार संहिता उल्लंघन मामले में सात मई 2018 को कोतवाली थाना में सुदेश महतो के खिलाफ दंंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक अभियंता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सिल्ली उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप सुदेश महतो पर लगाया गया था. प्राथमिकी में कहा गया था कि सात मई 2018 को सुदेश महतो नामांकन पत्र दाखिल करने रांची समाहरणालय आये थे. वे पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के बाहर पहुंचे थे. जबकि, ड्रॉप गेट तक ही वे और उनके पांच व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति थी. कोर्ट में हाजिर नहीं हुए स्वास्थ्य मंत्री रांची. एमपी, एमएलए कोर्ट में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हाजिर नहीं हुए. उनके खिलाफ भाजपा प्रवक्ता सह योग शिक्षिका राफिया नाज ने शिकायत वाद दायर किया था. मंत्री पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अपमानित करने का आरोप लगाया गया था. चार अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे आहत राफिया ने उनके खिलाफ शिकायतवाद दायर किया था.
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