रोशनी खलखो पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग से शिकायत

Ranchi Mayor Election: रांची नगर निगम मेयर चुनाव में प्रत्याशी रोशनी खलखो पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है. नामांकन के दौरान धार्मिक नारे और झंडे के उपयोग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है. शिकायतकर्ताओं ने आयोग से मामले में संज्ञान लेने और नामांकन रद्द करने की मांग की है. नीचे पूरी खबर पढ़ें.

Ranchi Mayor Election: रांची नगर निगम मेयर पद की प्रत्याशी रोशनी खलखो के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज करायी गयी है. शिकायत में कहा गया है कि नामांकन के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने ऐसे कृत्य किये, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के खिलाफ हैं. इस मामले ने नगर निगम चुनाव की राजनीति को और गर्मा दिया है.

नामांकन के दौरान जुलूस और नारेबाजी का आरोप

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चार फरवरी को रोशनी खलखो ने नामांकन दाखिल करने के दौरान समर्थकों के साथ जुलूस निकाला. यह जुलूस कमिश्नरी गेट तक पहुंचा, जहां धार्मिक नारों का प्रयोग किया गया. आरोप है कि भगवा झंडे के साथ प्रचार किया गया, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रत्यक्ष उल्लंघन है. पत्र में इसे चुनावी नियमों के विरुद्ध बताया गया है.

धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल पर सवाल

शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान धार्मिक प्रतीकों, नारों या भावनाओं का उपयोग प्रतिबंधित है. इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है और मतदाताओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के कृत्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मर्यादा के खिलाफ हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

शिकायतकर्ताओं की मांग

रोशन तिर्की, सुजल विजय आनंद कुजूर, सुजीत कुजूर समेत अन्य लोगों द्वारा दी गयी शिकायत में राज्य निर्वाचन आयोग से मांग की गयी है कि पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए. साथ ही, आरोप सही पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के नामांकन को रद्द करने की कार्रवाई की जाए. शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि यदि ऐसे मामलों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो चुनावी व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर होगा.

वार्ड 18 से जुड़ा एक अन्य मामला

इसी बीच वार्ड संख्या 18 के पार्षद प्रत्याशी सोमवित माजी ने अपने वार्ड के कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. इस शिकायत को लेकर जिला प्रशासन के निर्वाची पदाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच करायी. जांच के दौरान सोमवित माजी द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए.

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जांच के बाद आरोप खारिज

निर्वाची पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद वार्ड 18 से संबंधित सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी रही और नियमों के अनुसार सभी दस्तावेजों की जांच की गयी. फिलहाल, रोशनी खलखो से जुड़ी शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी.

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By KumarVishwat Sen

कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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