बिशप बीबी बास्के और जयंत अग्रवाल सहित 6 लोगों को रांची सिविल कोर्ट का समन, जानें क्या है मामला

वादी दिलीप मालवा ने सीडीइएस के पैसों के गबन के मामले में इसके सचिव जयंत अग्रवाल के खिलाफ चर्च के डायसिसन कोर्ट में वर्ष 2015 में मामला दर्ज कराया था

रांची सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी कमलेश बेहरा की अदालत ने सीएनआइ छोटानागपुर डायसिस के बिशप बीबी बास्के, जयंत अग्रवाल, रेव्ह जोलजस कुजूर, रेव्ह सामुएल नाग, रेव्ह निर्मल समद और रेव्ह लॉरेंस तिग्गा (अब स्वर्गीय) को समन जारी किया है. ये सभी छोटानागपुर डायसिस एजुकेशन सोसाइटी (सीडीइएस) के कोष से 12,70,000 रुपये बेइमानी से निकाल लेने और सीडीइएस को गलत तरीके से चलाने के मामले में आरोपी हैं.

अदालत ने आरोपियों को नौ मई सुबह 7:30 बजे उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है. वादी दिलीप मालवा ने सीडीइएस के पैसों के गबन के मामले में इसके सचिव जयंत अग्रवाल के खिलाफ चर्च के डायसिसन कोर्ट में वर्ष 2015 में मामला दर्ज कराया था. उधर, हजारीबाग पास्टोरेट ने भी इस मामले में डायसिसन कोर्ट में मामला दर्ज कराया है.

सीडीइएस के अध्यक्ष बिशप बीबी बास्के के डायसिसन कोर्ट के दायरे से बाहर रहने के कारण हजारीबाग पास्टोरेट के एक वरीय सदस्य विमल तेरोम ने उनके खिलाफ तीन दिसंबर 2015 को सिनोड कोर्ट में मामला दर्ज कराया. जब चर्च के कोर्ट में मामला आगे नहीं बढ़ा, तब वादी दिलीप मालवा ने डायसिस और सिनोड को सूचना देकर सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर कर दिया.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >