Ranchi News : नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली को चुनाैती देनेवाली याचिकाएं स्वीकृत

खंडपीठ ने प्रार्थी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुना

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली को चुनाैती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार (एडमिट) कर लिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने बताया कि झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली तथा नियुक्ति विज्ञापन में सेनेटरी सुपरवाइजर पद के लिए जो शैक्षणिक अर्हता तय की गयी है, उसकी पढ़ाई नहीं होती है. इसलिए उसे निरस्त किया जाना चाहिए. वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक शैक्षणिक अर्हताधारी अभ्यर्थी नहीं मिले. इसके चलते सेनेटरी सुपरवाइजर का पद खाली रह गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरविंद स्वामी अय्यर, मधुमिता विश्वास व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. उन्होंने नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली को चुनाैती दी है.

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By SHRAWAN KUMAR

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