रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कटहल मोड़ से अरगोड़ा चाैक तक सड़क चाैड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर मृत रैयतों को नोटिस जारी करने के मामले में याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मृत रैयतों के नाम से जारी नोटिस को निरस्त कर दिया. अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए मामले में विधिसम्मत फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भवेश कुमार ने अदालत को बताया कि सरकार कटहल मोड़ से अरगोड़ा चाैक तक सड़क चाैड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है. इसके लिए मृत रैयतों के नाम से भी नोटिस जारी कर दिया गया है. मृत रैयत कैसे मुआवजा लेने आयेगा. ऐसा करना गलत है. अधिवक्ता श्री कुमार ने मृतकों को जारी किये गये नोटिस को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देव कुमार पांडेय सहित 12 अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थियों ने मृतकों के नाम पर जारी नोटिस को चुनाैती दी थी.
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