New Rules For Jharkhand Pvt Hospitals : निजी नर्सिंग होम व अस्पतालों की रुकेगी मनमानी, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया ये नया नियम

सभी निजी अस्पतालों को पूछताछ केंद्र के समीप ही सेवाओं की दर लिखनी होगी

By Prabhat Khabar | January 20, 2021 8:36 AM

new rules for jharkhand pvt hospitals, new rules for private hospitals in jharkhand : स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम, अस्पताल अौर डायग्नोस्टिक सेंटर को 30 जनवरी तक क्लिनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत निबंधन कराने का निर्देश दिया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना निबंधन के कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी भी प्रकार के क्लिनिक, नर्सिंग होम और अस्पताल अादि का संचालन नहीं कर सकता है.

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अगर एेसा किया जाता है तो इसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अार्थिक दंड का प्रावधान किया गया है. साथ ही सभी निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम अौर अस्पताल को अपने संस्थान के पूछताछ केंद्र के समीप ही चिकित्सक का नाम, उनकी योग्यता, मेडिकल काउंसिल निबंधन नंबर अौर अस्पताल में दी जाने वाली सेवाअों का शुल्क हिंदी अौर अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है. अादेश में कहा गया है कि जो भी संस्थान 30 जनवरी के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किये जाते पाये जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

Posted By : Sameer Oraon

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