JPSC Exam 2021 Updates : जेपीएससी परीक्षा में नहीं मिलेगी उम्र में छूट, झारखंड हाइकोर्ट ने साफ की पूरी तस्वीर

मामले में अमित कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकाले गये विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ अॉफ डेट 2011 रखा गया था. कुछ कारणों से सरकार ने विज्ञापन को वापस ले लिया. परंतु एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गयी है.

By Prabhat Khabar | April 14, 2021 8:16 AM

Jharkhand News, Ranchi News, JPSC Exam 2021 Latest News रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र के कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली एक और याचिका खारिज कर दी. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज की.

मामले में अमित कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकाले गये विज्ञापन में उम्र का कट ऑफ अॉफ डेट 2011 रखा गया था. कुछ कारणों से सरकार ने विज्ञापन को वापस ले लिया. परंतु एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें उम्र की कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गयी है.

कहा गया कि इस विज्ञापन में उम्र के कट ऑफ डेट को एक अगस्त 2016 की जगह एक अगस्त 2011 की जाये, क्योंकि नियमानुसार हर साल सिविल सेवा की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया है. इस मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.

मुख्य, गृह व स्वास्थ्य सचिव को मिली एक माह की छूट

रांची. अवमानना नोटिस के मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव व स्वास्थ्य सचिव को हाजिर होने के लिए झारखंड हाइकोर्ट से एक माह की छूट मिल गयी है. इन्हें अब 13 मई को अदालत में उपस्थित होना है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिकारियों की ओर से आवेदन देकर बताया गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित जुड़े काम की वजह से ये लोग ऑनलाइन हाजिर नहीं सकते हैं.

ऐसी स्थिति में इन्हें हाजिर होने की छूट दी जाये. इसके बाद जस्टिस केपी देव की अदालत ने मामले की सुनवाई 13 मई तक स्थगित करते हुए तीनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया. मामला डॉक्टरों की ओर से गलत रिपोर्ट देने का है.

Posted By : Sameer Oraon

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