Jharkhand Govt Toppling Case : तीनों विधायक बनाये जा सकते हैं अप्राथमिकी अभियुक्त, जानें क्या है नियम

सुपरविजन के दौरान सिटी एसपी द्वारा केस डायरी, गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण कर और एसआइटी की टीम द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर शेष लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है.

By Prabhat Khabar | July 31, 2021 9:41 AM

jharkhand hemant govt toppling case रांची : सरकार गिराने की साजिश मामले में कोतवाली थाना में दर्ज केस में सुपरविजन के दौरान झारखंड के तीन विधायक और महाराष्ट्र के चार लोगों के अलावा अन्य लोग भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये जा सकते हैं. महाराष्ट्र के चार लोगों में मोहित भारतीय, जय कुमार बेलखेड़े, अनिल कुमार और आशुतोष ठक्कर के नाम शामिल हैं. नियमानुसार सुपरविजन की जिम्मेवारी रांची के सिटी एसपी सौरभ को एसएसपी सौंप सकते हैं, क्योंकि अब इस केस के अनुसंधानकर्ता सदर डीएसपी हैं.

सुपरविजन के दौरान सिटी एसपी द्वारा केस डायरी, गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण कर और एसआइटी की टीम द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर शेष लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है. क्योंकि टीम अभी तक की जांच में झारखंड के तीनों विधायकों के अलावा महाराष्ट्र के चार लोग के साथ अन्य लोगों की संलिप्तता पर इलेक्ट्रॉनिक के अलावा परिस्थितिजनक व भौतिक साक्ष्य भी एकत्र कर चुकी है.

सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार केस में गिरफ्तार आरोपियों के बयान, अनुसंधान में आये तथ्य और बरामदगी के आधार पर किसी का नाम केस डायरी में लाकर उसे अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जाता है. इसके आधार पर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया जाता है. गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर ही अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का नियम है.

पुलिस स्वीकारोक्ति बयान पर आरोपियों को भेजती रही है जेल :

रांची पुलिस अभी तक कई बड़े मामलों में किसी केस में सिर्फ किसी आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर ही अप्राथमिकी अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का काम करती रही है.

हाल के दिनों में इसके कई उदाहरण भी सामने आये हैं.
केस स्टडी- 01

तमाड़ थाना में क्षेत्र में 10 जुलाई 2021 को को हत्या के केस में पुलिस ने सबसे पहले केस के प्राथमिकी अभियुक्त विकास लोहरा को गिरफ्तार किया था. उसने पूछताछ में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए अपने स्वीकारोक्ति बयान में कृष्णा कुमार शाहदेव, संगम लोहरा, अजय राय और साहुल सेठ किशन ललिता की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

केस स्टडी -2

डोरंडा थाना क्षेत्र के आई लेक्स सिनेमा हॉल के पास 14 जुलाई को पुलिस केस में प्राथमिकी के अलावा अप्राथमिकी सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है. इसमें कुछ आरोपी सिर्फ स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर गिरफ्तार किये गये थे. वहीं दूसरी ओर चार अन्य लोग, जिनका नाम स्वीकारोक्ति बयान में सामने आया था, उनकी गिरफ्तारी बाद में नेतरहाट स्थित एक लॉज से हुई थी.

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