कोडरमा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की मिली सजा
कोडरमा : एडीजे- 3 (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय) तरुण कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नवलशाही के शेरसिंघा निवासी बबलू हेंब्रम को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम नही देने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. बता दें कि पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया था कि 14 सितंबर, 2020 की रात को जब वह घर में अकेली थी, उसी समय गांव के बबलू हेंब्रम घर आया और मुंह दबाकर मुझे शेरसिंघा जंगल ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही रात भर मुझे जंगल में रखकर दूसरे दिन छोड़ दिया. मामले को लेकर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. इधर, कोअदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष से दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने आरोपी बबलू हेंब्रम को सजा सुनायी.