सिमडेगा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में छह दोषियों को सजा
सिमडेगा, मो इलियास : सड़क जाम करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के छह दोषियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने दो-दो साल की सजा सुनायी. साथ ही 10,400 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सीजेएम आनंद मनी त्रिपाठी की अदालत ने बेनेदिक्ता केरकेट्टा, अमृत नारायण गगरई, प्रदीप टोप्पो, सुनीता कुल्लू, कुंवारी कुल्लू और विकास कुल्लू को दोषी करार दिया. इन छह दोषियों के खिलाफ सिमडेगा अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह द्वारा 29 मई, 2017 को मामला दर्ज कराया गया था. सीजेएम की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 19 गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी छह को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलील पेश की. वहीं, इस मामले में अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर जयराम सरदार ने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया था.