Ranchi News : 548 बिल्डरों पर 10 प्रतिशत तक फाइन लगायेगा झारेरा
ऑनलाइन पेपर व ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर की जायेगी कार्रवाई. 620 में सिर्फ 72 प्रोजेक्ट का विवरण ही झारेरा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
रांची. ऑनलाइन पेपर व ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा नहीं करने के कारण झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा) 548 बिल्डरों पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक फाइन लगायेगा. झारेरा ने इस बाबत नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस में कहा गया है कि वैसे प्रोजेक्ट्स जिनके निबंधन की वैधता तिथि समाप्त हो गयी है, साथ ही उनके द्वारा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट/अथवा पूरा नहीं होने की स्थिति में एक्सटेंशन नहीं लिया गया है. वैसे निबंधित प्रोजेक्ट पर झारेरा अधिनियम 2016 की धारा 60 एवं 61 के तहत कार्रवाई की जा रही है. इसमें पांच से 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
30 अप्रैल तक का दिया गया था समय
इस बाबत झारेरा के अध्यक्ष बिरेंद्र भूषण ने बताया कि ऑफलाइन मोड में 620 प्रोजेक्ट का निबंधन किया गया है. निबंधन के उपरांत सभी बिल्डर को एक पत्र के साथ निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था. इस पत्र में यह अंकित था कि झारेरा की वेबसाइट के क्रियाशील होने पर भवन के सभी वांछित कागजात को अविलंब साइट पर अपलोड करेंगे. उक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में निबंधन स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा दंड के भागी होंगे. अध्यक्ष ने बताया कि 30 अप्रैल तक कुल 620 प्रोजेक्ट में से केवल 72 प्रोजेक्ट का विवरण ही झारेरा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. ऐसे में शेष बिल्डरों पर जुर्माना लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है.
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