झारखंड : राजधानी रांची के 87 जगहों पर 3 अप्रैल तक निषेधाज्ञा, जानें कारण

झारखंड की राजधानी रांची में मैट्रिक की परीक्षा को देखते हुए 87 जगहों पर निषेधाज्ञा लागू की गयी है. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है. इसके तहत एक साथ पांच से पांच लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.

JAC 10th-12th Exam: झारखंड की राजधानी रांची के 87 जगहों पर मंगलवार 14 मार्च, 2023 से निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. यह व्यवस्था आगामी तीन अप्रैल, 2023 तक रहेगी. इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर जमा होने समेत अन्य पाबंदी लागू रहेगी. बता दें कि जैक की ओर से राज्य में 14 मार्च से पांच अप्रैल, 2023 तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित की गयी है. इसके लिए 87 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है.

रांची में 87 परीक्षा केंद्र

बताया गया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 14 मार्च से तीन अप्रैल, 2023 तक निर्धारित है. इसके तहत सुबह 09:45 बजे से दोपहर 01:05 बजे तक विभिन्न 87 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है. इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची एवं सीनियर एसपी, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

अधिकारियों ने बताया कि परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों के परीक्षा केंद्रों में भीड़ उमड़ने से विधि व्यवस्था भंग होने की आंशका बन सकती है. इसी आशंका को देखते हुए रांची के सदर एसडीओ ने धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है.

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ये रहेगी पाबंदी

– पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर) पर मनाही

– किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार नहीं करना

– किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)

– किसी प्रकार के हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने पर मनाही (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

– किसी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन पर रोक

– यह निषेधाज्ञा 14 मार्च से शुरू होकर 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29 मार्च और तीन मार्च, 2023 की सुबह 06:45 बजे से दोपहर 04.05 बजे तक प्रभावी रहेगा.

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लेखक के बारे में

By Samir Ranjan

Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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