Ranchi News : समय मांगे जाने पर हाइकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर फिर लगाया जुर्माना

मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद होगी

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी की ओर से पुन: समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जतायी. अदालत ने प्रार्थी पर 4000 रुपये का जुर्माना लगाया. मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद होगी. इससे पहले भी 17 जनवरी को समय मांगे जाने पर अदालत ने प्रार्थी पर 2000 रुपये तथा 13 दिसंबर 2024 को 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया गया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है. उन्होंने निचली अदालत द्वारा आरोप गठित करने को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है. मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आइवीआरसीएल के निदेशक डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड रुपये रिश्वत ली है. साथ ही कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, पलामू व गढ़वा सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का टेंडर दे दिया. इस मामले की जांब सीबीआइ कर रही है.

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