आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को जेपीएससी परीक्षा में मिलेगा ये फायदा, जेपीएससी को भेजा जायेगा प्रस्ताव

आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को जेपीएससी में मिलेगा पसंदीदा सेवा का मौका

By Prabhat Khabar | December 18, 2020 7:22 AM

रांची : राज्य में सिविल सेवा की नियुक्ति में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. अब सिविल सेवा परीक्षा में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थी अगर कट अॉफ मार्क्स के आधार पर अनारक्षित कोटे की मेरिट लिस्ट में आते हैं, तब भी उन्हें माइग्रेशन अॉफ सर्विस के तहत रिजर्व केटेगरी में रखी गयी बेटर च्वाॅइस सर्विस ही मिलेगी.

यानी आरक्षित कोटे के तहत अभ्यर्थी प्राप्तांक के आधार पर अगर प्रशासनिक सेवा में चयनित हो रहे हैं, लेकिन कट अॉफ मार्क्स के कारण उनका नाम अनारक्षित कोटे की मेरिट लिस्ट में आने पर इससे नीचे का सर्विस मिलती है, तो उन्हें रिजर्व केटेगरी में च्वाॅइस के आधार पर प्रशासनिक सेवा ही मिलेगी. यह प्रावधान झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपएससी) द्वारा आयोजित होनेवाली सातवीं, आठवीं और नौवीं सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा के लिए नयी नियमावली बनानेवाली तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रखा है.

15 गुना अभ्यर्थियों का ही चयन करने पर सहमति :

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी में कार्मिक सचिव व वित्त सचिव को रखा गया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों का ही चयन करने पर सहमति प्रदान की है.

लेकिन किसी केटेगरी में संख्या 15 गुना से कम हो रही है, तो इसमें छूट दिये जाने का प्रावधान रखा गया है. वहीं, पूर्व की तरह भाषा को नहीं जोड़ने का निर्णय लिया है. मालूम हो कि छठी सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य रूप से इन मुद्दों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसके अलावा पूर्व में उठे सभी विवाद को हल करने का प्रयास किया है.

सरकार आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में

सिविल सेवा में माइग्रेशन ऑफ सर्विस के तहत रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को मिलेगा बेटर सर्विस च्वाॅइस

आरक्षित कोटे के आवेदक का चयन सामान्य कोटे में होने पर पहले नहीं मिलती थी पसंद की सेवा

जेपीएससी से सातवीं, आठवीं और नौवीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रखा यह प्रस्ताव

प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में रिक्ति के विरुद्ध 15 गुना का चयन होगा, किसी केटेगरी में 15 गुना से कम संख्या रहने पर छूट देने का है प्रावधान

किसके लिए कितने पद

सातवीं, आठवीं व नौवीं सिविल सेवा में कुल 257 पदों में उपसमाहर्ता के 82 पद, सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी के 65 पद, झारखंड शिक्षा सेवा के 39 पद, नियोजन पदाधिकारी के सात पद, पुलिस उपाधीक्षक के 40 पद, जिला समादेष्टा के 16 पद अौर सहायक योजना पदाधिकारी के 18 पद शामिल किये गये थे.

सरकार ने जेपीएससी से अधियाचना वापस ले ली थी

विभिन्न मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा किये गये विरोध के बाद राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग के पास सातवीं (2017), आठवीं (2018) व नौवीं (2019) नियुक्ति परीक्षा एक साथ लेने के निर्णय लिया था.

हालांकि, इसके आधार पर 257 पदों के लिए भेजी अधियाचना 72 घंटे के अंदर वापस ले ली गयी थी. जेपीएससी ने इससे संबंधित विज्ञापन भी रद्द कर दिया था. वर्ष 2020 में फरवरी में जारी यह पहला विज्ञापन था. अभ्यर्थियों से एक मार्च 2020 से अॉनलाइन आवेदन मांगे गये थे.

उस वक्त तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण के प्रावधानों को ठीक करने के बाद जल्द ही नया विज्ञापन जारी किया जायेगा. इसके बाद ही सरकार ने कमेटी का गठन किया. कार्मिक विभाग ने उस वक्त आयोग को पत्र लिख कर कहा था कि पूर्व की परीक्षा में विवाद का निराकरण नहीं होने के कारण सातवीं, आठवीं व नौवीं सिविल सेवा भी विवादों में आ सकती है.

युवाओं को मिलेगा मौका , कार्मिक ने विभागों से सिविल सेवा से संबंधित रिक्तियां मांगी

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने सिविल सेवा परीक्षा 2017, 2018, 2019 के मद्देनजर राज्य सरकार के सभी विभागों से सिविल सेवा से संबंधित रिक्तियों का ब्योरा मांगा है. संबंधित विभागों से 20 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गयी है, ताकि इस संबंध में अधियाचना जेपीएससी को भेजी जा सके.

राज्य सरकार जनवरी 2021 में नियुक्तियों को लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक, जेपीएससी झारखंड प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वित्त सेवा, श्रम सेवा, सूचना सेवा, कारा सेवा, शिक्षा सेवा सहित अन्य सेवाअों की परीक्षा लेगा.

posted by : sameer oraon

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