रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रिम्स में मैनपावर सप्लाई के टेंडर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद टेंडर के फाइनेंशियल बिड खोलने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया. कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को मामले में अगली सुनवाई तक टेंडर प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ने को कहा. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. उल्लेखनीय है कि रिम्स प्रबंधन ने मैनपावर सप्लाई के लिए पांच सितंबर 2024 को टेंडर जारी किया था. इसमें 26 सितंबर 2024 को कुछ संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि निविदादाता को लेबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कांट्रेक्ट लेबर लाइसेंस व प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट (सिक्योरिटी मार्शल के लिए) का सर्टिफिकेट देना होगा. बाद में प्रार्थी को टेक्निकल बिड में यह कहते हुए अयोग्य करार दिया गया कि उनका प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट का सर्टिफिकेट झारखंड का नहीं है. प्रार्थी का कहना था कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट का सर्टिफिकेट सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज आपूर्ति करनेवालों को देना था. इसका टेंडर में उल्लेख है.
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