दस्तावेज खोने पर एलआइसी पर 2.30 लाख का जुर्माना

नयी दिल्ली. एक उपभोक्ता अदालत ने जीवन बीमा निगम को उससे आवास ऋण लेनेवाले उन दो डाक्टरों को 2 लाख 30 हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया जिनके दस्तावेज उसने खो दिये हैं. सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता में नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने निगम से दिल्ली निवासी डॉ मुकेश कुमार और […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 19, 2014 6:00 PM

नयी दिल्ली. एक उपभोक्ता अदालत ने जीवन बीमा निगम को उससे आवास ऋण लेनेवाले उन दो डाक्टरों को 2 लाख 30 हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया जिनके दस्तावेज उसने खो दिये हैं. सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता में नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने निगम से दिल्ली निवासी डॉ मुकेश कुमार और डॉ रेणुबाला को यह राशि देने का आदेश दिया है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि उन्होंने डीडीए फ्लैट के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण लिया था और पांचवीं एवं अंतिम किस्त का डिमांड पत्र, अदायगी चालान और कन्वेयन्स डीड उसके कार्यालय में जमा कराये थे, ताकि वह संपत्ति लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदली जा सके, लेकिन निगम ने ये दस्तावेज खो दिये.

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