रांची : दहेज प्रताड़ना के मामले में पैसे वापस करने का आदेश

रांची : फैमिली कोर्ट की जज पीएल त्रिपाठी ने वर्ष 2015 से चले आ रहे ओरिजिनल मेंटेनेंस केस में वादी खुशबू परवीन को विपक्षी अमजद खान द्वारा आपसी समझौता के तहत एक लाख रुपये व शादी के समय दिये गये सामान (स्त्री धन) को वापस करने का आदेश देने के बाद औपबंधिक जमानत दे दी़ […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 16, 2019 9:06 AM
रांची : फैमिली कोर्ट की जज पीएल त्रिपाठी ने वर्ष 2015 से चले आ रहे ओरिजिनल मेंटेनेंस केस में वादी खुशबू परवीन को विपक्षी अमजद खान द्वारा आपसी समझौता के तहत एक लाख रुपये व शादी के समय दिये गये सामान (स्त्री धन) को वापस करने का आदेश देने के बाद औपबंधिक जमानत दे दी़ कोर्ट ने कहा है कि 30 जनवरी 2020 तक पैसा व सामान वापस करने के बाद अमजद काे नियमित जमानत दी जायेगी
गौरतलब है कि नरकोपी के चान्हो निवासी महमूद आलम कुरैशी की बेटी खुशबू परवीन की शादी चान्हो के चौरिया निवासी अमजद खान से हुई थी़ कुछ समय बाद वह खुशबू को प्रताड़ित करने लगा. उसके बाद खुशबू ने दहेज प्रताड़ना संबंधित प्राथमिकी नरकोपी थाना में दर्ज करायी थी़ कुछ समय बाद अमजद ने समझौता कर लिया, लेकिन फिर से प्रताड़ित करने लगा़ बाद में तलाक का मामला फैमली कोर्ट पहुंचा. वहां वर्ष 2015 से सुनवाई चल रही थी़ इस मामले में पुलिस ने पांच माह पहले अमजद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था़
इसके बाद अमजद ने अपने भाई के माध्यम से समझौता करने की पेशकश की़ किस्तों में एक लाख रुपये और बाकी सामान वापस करने पर समझौता हुआ था. मामला वर्ष 2013 से पुलिस के पास था, उसके बाद अदालत पहुंचा़

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