चुनाव लड़ने की मधु कोड़ा की मांग खारिज

नयी दिल्ली : झारखंड विधानसभा का चुनाव मधु कोड़ा नहीं लड़ पायेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोड़ा की चुनाव लड़नेवाली मांग को खारिज कर दिया. लेकिन अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश एनवी रमन्ना की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 16, 2019 8:59 AM

नयी दिल्ली : झारखंड विधानसभा का चुनाव मधु कोड़ा नहीं लड़ पायेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोड़ा की चुनाव लड़नेवाली मांग को खारिज कर दिया. लेकिन अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

न्यायाधीश एनवी रमन्ना की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप देरी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और हम आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं. खंडपीठ ने कहा कि आपकी याचिका को मेरिट के आधार पर सुनते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रहे हैं. कोड़ा के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा की चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के फैसले को दो साल से अधिक हो चुके हैं और ऐसे में चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए.

गौरतलब है कि वर्ष 2009 के चुनाव में खर्च का विवरण पेश नहीं कर पाने पर चुनाव आयोग ने 2017 में कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगा दी थी. मौजूदा विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग करते हुए कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मधु कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे. मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा मौजूदा समय में कांग्रेस की सांसद हैं.

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