दूसरे चरण की 20 सीटों पर मतदान के लिए कल जारी होगी अधिसूचना, रांची समेत 7 जिलों में शुरू होगा नामांकन

रांची : झारखंड की राजधानी रांची समेत सात जिलों की 20 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार (11 नवंबर, 2019) को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो जायेगा. दूसरे चरण की वोटिंग 7 दिसंबर को होगी. प्रत्याशी 18 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk |

रांची : झारखंड की राजधानी रांची समेत सात जिलों की 20 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार (11 नवंबर, 2019) को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो जायेगा. दूसरे चरण की वोटिंग 7 दिसंबर को होगी. प्रत्याशी 18 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे. दूसरे चरण में पूर्वी सिंहभूम की 6, सरायकेला-खरसावां की दो, पश्चिम सिंहभूम की 5, रांची की दो, खूंटी की दो, गुमला की एक और सिमडेगा की 2 सीटों पर मतदान होगा.

दूसरे चरण के नामांकन की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है. अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिर्वाय किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने पर नियमसम्मत कार्रवाई की जायेगी. भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत विधानसभा चुनाव में झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, वह चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है.

उसके प्रस्तावकों का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य है, जहां से अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेगा. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 01 प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक का होना जरूरी है.

अभ्यर्थी चार सेट में कर सकेंगे नामांकन

कोई भी अभ्यर्थी चार सेट में नामांकन दाखिल कर पायेगा. 10 हजार रुपये की जमानत राशि एक बार ही जमा करनी होगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 हजार रुपये ही जमा करने होंगे. अभ्यर्थी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष या आरबीआइ के कोषागार में नकद जमा कर सकते हैं. चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट से जमानत राशि जमा नहीं ली जायेगी.

अभ्यर्थी के अलावा 4 व्यक्ति को ही इंट्री

नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थी के अलावा 4 (कुल पांच) व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का प्रवेश किया जा सकेगा.

अभ्यर्थियों को खोलना होगा अलग बैंक खाता

अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन के एक दिन पहले निर्वाचन से संबंधित लेन-देन के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा. अभ्यर्थियों द्वारा इस खाते की विवरणी निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन पत्र दाखिल करने वक्त लिखित रुप में देनी होगी.

सरकारी बकाया है, तो देनी होगी जानकारी

नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति पर यदि किसी प्रकार का सरकारी बकाया (जैसे सरकारी आवास, बिजली, फोन, जलापूर्ति या परिवहन आदि से संबंधित) है, तो नामांकन पत्र दाखिल करने के समय शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देनी होगी. साथ ही ऐसे बकाया की विवरणी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र में स्थानीय प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी.

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