झारखंड में पहला मामला, नाबालिग को बेचने वाले मानव तस्कर को उम्र कैद की सजा

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने मानव तस्कर हरियाणा के झज्जर निवासी आकाश राठी उर्फ रवींद्र कुमार राठी (42) को दोषी करार कर उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी […]

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने मानव तस्कर हरियाणा के झज्जर निवासी आकाश राठी उर्फ रवींद्र कुमार राठी (42) को दोषी करार कर उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल की सजा काटनी होगी़ जुर्माना की राशि पीड़िता को मुआवजा के रूप में दी जायेगी. अदालत ने अभियुक्त को मानव तस्करी मामले में इससे पूर्व 20 जुलाई को भी 14 साल कैद की सजा सुनायी थी
अभियुक्त रांची के साथ दिल्ली की तीस हजारी अदालत में भी दो मामले में ट्रायल फेस कर रहा है़ अभियुक्त पर राजधानी की गरीब नाबालिग युवतियों को बहला-फुसलाकर काम कराने के नाम पर घर से ले जाने और दिल्ली में ले जाकर बेच देने का आरोप है़
दिल्ली में चलाता था प्लेसमेंट एजेंसी : अभियुक्त नयी दिल्ली स्थित गुडविल प्लेसमेंट सर्विस नामक प्लेसमेेंट एजेंसी चलाता है़ इसी सेंटर से नाबालिग को बेचा करता था़ अभियुक्त ने तुपुदाना देवगाई की रहनेवाली नाबालिग लड़की को वर्ष 2008 में दिल्ली ले जाकर बेच दिया था इस मामले में लड़की के पिता ने छह साल बाद तुपुदाना ओपी में 28 जनवरी 2014 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी
इसके बाद लड़की को दिल्ली से रांची लाया गया था़ मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत के समक्ष अभियुक्त की सच्चाई दर्ज करवायी थी़ मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी एके राय ने अदालत के समक्ष सात गवाही दर्ज करायी़ अभियुक्त उक्त आरोप में पिछले पांच साल से जेल में है़

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