हाइकोर्ट ने डीजीपी व एसएसपी को दिया निर्देश
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में बुधवार को निचली अदालत के आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए मामले को गंभीरता से लिया. साथ ही पुलिस को अगली सुनवाई के पूर्व तक मामले की जांच पूरी करने का निर्देश दिया.
इसके अलावा अदालत ने डीजीपी व रांची एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि जांच के लिए लंबित पुराने मामलों को ढूंढ़ कर जांच पूरी की जाये. अदालत ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी जांच को लंबित रखते हैं. किसी के खिलाफ वारंट ले लेते हैं, धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश अदालत से ले लेते हैं, लेकिन दो-दो वर्षों तक जांच पूरी नहीं करते हैं.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने बताया कि रांची की निचली अदालत ने शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद 27 सितंबर 2017 को रांची पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी.
इसके बाद हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की गयी, तो पता चला कि पुलिस ने 30 अक्तूबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की है. इतने समय बीतने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती है आैर अब तक जांच शुरू नहीं की गयी है. पता नहीं जांच कब पूरी होगी.
सरकार की अोर से अधिवक्ता मुकेश कुमार ने पक्ष रखते हुए प्रार्थी की दलील का विरोध किया तथा अदालत को बताया कि मामले की जांच की जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजेश सिंह ने याचिका दायर की है. इससे पहले उन्होंने रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज करायी थी.
