रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में जैप से आइआरबी में एएसआइ व हवलदार के पद पर प्रोन्नति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के दाैरान सरकार की अोर से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जतायी.
विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने सरकार के आग्रह को नामंजूर कर दिया. साथ ही अदालत ने प्रोन्नति देने पर लगायी गयी रोक को बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2019 में होगी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से प्रोन्नति देने पर लगायी गयी रोक को हटाने का आग्र्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आइआरबी मेंस एसोसिएशन के संदीप कुमार व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी है. याचिका में आइआरबी झारखंड बटालियन में एएसआइ व हवलदार के पदों पर जैप संवर्ग के जवानों को प्रोन्नति देने को चुनौती दी गयी है.
