ह्यूमेन ट्रैफिकिंग मामले में सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को ह्यूमेन ट्रैफिकिंग काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ह्यूमेन ट्रैफिकिंग मामले की जांच से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई तीन सप्ताह […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 19, 2018 8:12 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को ह्यूमेन ट्रैफिकिंग काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ह्यूमेन ट्रैफिकिंग मामले की जांच से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के बाद होगी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता ऋषि पल्लव ने खंडपीठ को बताया कि जनवरी 2014 में सरकार ने जांच से संबंधित रिपोर्ट दायर की थी. इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार का जवाब काफी दिन पुराना हो गया है. इसलिए अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाये कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अॉल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन संस्था की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड की लड़कियों को केरल आदि राज्यों में भेजा जाता है. पूरे प्रकरण की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की गयी है.

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