पूर्व एसडीअो भोर सिंह यादव के स्थानांतरण मामले में सुनवाई

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एसडीअो भोर सिंह यादव के स्थानांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी को याचिका की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 5, 2017 6:54 AM
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एसडीअो भोर सिंह यादव के स्थानांतरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी को याचिका की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया.

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी राजेश्वर पांडेय ने रांची सदर अनुमंडल के अनुमंडलीय पदाधिकारी भोर सिंह यादव का स्थानांतरण आदेश रद्द करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करनेवालों के खिलाफ श्री यादव से जांच करायी जानी चाहिए. खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर लगातार छापेमारी की गयी. जांच के दौरान सरसों के तेल में जानलेवा केमिकल पाये गये. इस बात की भी जांच हो कि भोर सिंह के स्थानांतरण के पीछे किन-किन लोगों का हाथ है.

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