रामगढ़. गोला की आइपीएल फैक्टरी में विस्थापितों के आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग के मामले में गोला व रजरप्पा थाना पुलिस ने राजीव जायसवाल पर प्राथमिकी दर्ज करने का बाद उनके घर की कुर्की जब्ती का आदेश आदालत से लिया है.
इसके विरुद्ध राजीव जायसवाल ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपील करते हुए कुर्की जब्ती पर रोक लगाने की मांग की थी. इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कुर्की जब्ती पर रोक लगा दी है. आइपीएल की ओर से उनके अधिवक्ता ने राजीव जायसवाल की याचिका को निरस्त करने की मांग की थी. न्यायधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद उक्त आदेश पारित किया है.
