खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने किया कई दुकानों का औचक निरीक्षण
सभी दुकानदारों और मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी दी कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, अखाद्य रंग, खुली हल्दी और तेल की बिक्री नहीं करें.
पाकुड़. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने जिले के कई जगहों पर किराना और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने तुलसीपुर, बासमती, अमड़ापाड़ा, असकंधा सहित अन्य गांवों में निरीक्षण किया. इस दौरान तुलसीपुर स्थित मंटू मंडल किराना दुकान में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक नष्ट किया गया. खराब गुणवत्ता वाली दो किलो हल्दी ऑन-स्पॉट नष्ट की गयी. मधुसूदन ब्रांड का अखाद्य रंग जब्त किया गया. हल्दी का नमूना जांच के लिए लिया गया. दुकानदार को सख्त हिदायत दी गयी कि भविष्य में एक्सपायर्ड या खराब उत्पाद न बेचें. तुलसीपुर, साहेबनगर और असकंधा के लखन मंडल, मुरी दुकान (दीनबंधु साहू), विकास मंडल, नीपेन, मिठाई दुकान दीपेन गोराई को फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया. बासमती पंचायत में संजय कुमार के पास केशर ब्रांड का मिल्क कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर्ड पाया गया, 30 बोतलें नष्ट की गयी. तेल का नमूना जांच के लिए लिया गया. मंटू मंडल और अशोक साह को फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया. अमड़ापाड़ा के किराना दुकानदार शंकर प्रसाद भगत, विक्रम सिंह, विजय भगत, जगदीश भगत और धनंजय कुमार के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया. उन्हें एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस लेने का नोटिस दिया गया. सभी दुकानदारों और मिठाई विक्रेताओं को चेतावनी दी कि एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ, अखाद्य रंग, खुली हल्दी और तेल की बिक्री नहीं करें. भविष्य में औचक निरीक्षण में पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसके लिए पूरी जिम्मेदारी दुकानदारों की स्वयं की होगी. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है कि आगामी त्योहारों के अवसर पर नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों.
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