पाकुड़ : निवेशकों द्वारा जमा की गयी राशि मेच्यूरिटी पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं करने तथा खाताधारियों के साथ धोखाधड़ी किये जाने के मामले को लेकर नगर थाने में नन बैंकिंग कंपनी जीडीआइ इंटरनेशनल लिमिटेड व जीडीआइ मल्टी नेशनल लिमिटेड के 13 कर्मियों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
उक्त प्राथमिकी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर परिवाद में दिये गये निर्देश के आलोक में पुलिस ने दर्ज किया है. थाना कांड संख्या 482/13 भादवि की धारा 406, 407, 409, 420, 467, 468, 120बी/34 के तहत विजय साहा, मो नजीमुद्दीन शेख, दीपारानी साहा, विश्वनाथ साहा, प्रमीला साहा, लवली बीबी, अजय साहा, संजय साहा, मैदूल हक, दिलरूबा खातून, दिलीप साहा, चिनमई दास को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. सभी आरोपित पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निवासी है. यहां उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों कंपनियां नगर थाना क्षेत्र के मालपहाड़ी रोड स्थित प्यादापुर गांव के निकट वर्ष 2011 में खोली गयी थी.
उक्त दोनों नन बैंकिंग कंपनियों द्वारा किये गये धेखाघड़ी को लेकर सुभाष घोष, कुंदन साहा, शिव प्रसाद मिश्र, मो. जाकीर हुसैन द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया गया था.
