पाकुड (झारखंड) : एक स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश पांडेय ने कल लाल किसकू, गोपाल टुडू और बिदान टुडू को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास सुनाया.
अदालत ने प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें जेल में एक साल अतिरिक्त गुजारना होगा. तीनों ने 25 जून 2011 को पाकुडिया में साइकिल चोर कोलार टुडू की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
