नगर पर्षद के जिम्मे होगी
गोपी कृष्ण कुंवर
लोहरदगा : शहरी जलापूर्ति योजना का संचालन एक अप्रैल से नगर पर्षद के माध्यम से किया जायेगा. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद ने इस संबंध में पत्र लिख कर कहा है कि झारखंड राज्य अंतर्गत सभी शहरी जलापूर्ति व्यवस्था का अनुरक्षण एवं संचालन एक अप्रैल से संबंधित नगर पर्षद द्वारा किया जायेगा. झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार शहरी जलापूर्ति की व्यवस्था, अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य संबंधित नगर निकाय को ही करना है. नगर निकायों को शहरी जलापूर्ति के लिए जल कर की वसूली करते हुए उसी राशि से जलापूर्ति योजनाओं का रख-रखाव आदि करना है.
उन्होंने कहा है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यपालक पदाधिकारी सभी जलापूर्ति योजनाओं का प्रबंधन अपने हाथ में लेंगे तथा उसका रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस निमित मात्र तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा. अपर मुख्य सचिव ने नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये, अन्यथा शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जिम्मेवार नहीं होगा.
