पांच को आजीवन कारावास

फैसला. धरधरिया में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सजा सुनायी गयी लोहरदगा : लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र के धरधरिया में तीन मई 2011 को हुए सिरियल बम ब्लास्ट के मामले में डीजे 1 अनिल कुमार सिंह की अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10-10 हजार रुपये का […]

फैसला. धरधरिया में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सजा सुनायी गयी
लोहरदगा : लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र के धरधरिया में तीन मई 2011 को हुए सिरियल बम ब्लास्ट के मामले में डीजे 1 अनिल कुमार सिंह की अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ तीन मई को हुए सिरियल बम ब्लास्ट में 11 पुलिस के जवान शहीद हुए थे़
मारे गये जवानों में सीआरपीएफ के छह एवं जिला बल के पांच जवान थे. इस संबंध में सेन्हा थाना में कांड संख्या 50-2011 के तहत 19 नक्सलियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में पांच आरोपी दोषी करार हुए.
इनमें गणेश पुर निवासी सुधवा असुर, गणेशपुर निवासी सुना खेरवार, गणेशपुर निवासी विष्णु असुर, टुपुकला निवासी अक्षय खेरवार एवं बेलगड़ा निवासी पूरन गंझू शामिल हैं. इन पर 148,302,149,सीएलए-17, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोष साबित हुआ. इस मामले में एक आरोपी महिला रेहाना खातून बरी हो गयी.
धरधरिया की घटना में शहीद जवानों में जिला बल के प्रमोद राय, लालचीक बड़ाइक, दिनेश महतो, चंद्रशेखर सिंह , राजेश कच्छप सहित सीआरपीएफ 133 बटालियन के बिहार के छपरा निवासी डीएन सिंह, यूपी के राधेकृष्ण, बुलंद शहर के सतवीर सिंह,असम गुवाहाटी निवासी डीसी डेंका, यूपी के गाजियाबाद निवासी गजेंद्र सिंह और हरियाणा के प्रताप सिंह शामिल थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >