लाइसेंसी शस्त्र जमा करने का निर्देश

लातेहार. विस चुनाव को लेकर शस्त्र नियमावली 1963 की धारा 63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त नौ के तहत 31 अक्तूबर तक सभी लाइसेंस धारियों को अपना शस्त्र संबंधित थाना के मालखाना में जमा कराने का निर्देश समाहरणालय की सामान्य शाखा द्वारा दिया गया है. शस्त्र जमा नहीं कराने पर शस्त्र नियमावली की सुसंगत धाराओं […]

लातेहार. विस चुनाव को लेकर शस्त्र नियमावली 1963 की धारा 63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त नौ के तहत 31 अक्तूबर तक सभी लाइसेंस धारियों को अपना शस्त्र संबंधित थाना के मालखाना में जमा कराने का निर्देश समाहरणालय की सामान्य शाखा द्वारा दिया गया है. शस्त्र जमा नहीं कराने पर शस्त्र नियमावली की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >