कोडरमा. जयनगर के सतडीहा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के 127 पीस पाइप चोरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी धनबाद निवासी अशरफ अंसारी को 413 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया़ वहीं न्यायालय ने इसी मामले के अन्य आरोपी अशोक भुइयां, मधु भुइयां, सरवन कुमार व शंकर भुइयां को 379 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए 11-11 महीना की सजा सुनाई़ बताया जाता है कि घटना 22 जुलाई 2023 को हुई थी़ उस समय जलापूर्ति योजना का काम कर रही कंपनी के प्रतिनिधि विजय भोजनीया छाबड़ा रोड झुमरीतिलैया ने आवेदन देकर जयनगर थाना में केस दर्ज कराया था़ आवेदन में कहा गया था कि सतडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा था़ इसे लेकर सतडीहा पंचायत भवन के सामने मैदान में पाइप रखा हुआ था जिसकी जांच व गिनती बराबर की जाती थी़ 22 जुलाई 2023 को जांच एवं गिनती के दौरान 127 पाइप कम पाया गया जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये है़ पता करने पर जानकारी मिली कि वहां से पाइप किसी गाड़ी के माध्यम से चुरा लिया गया है़ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक फैक्ट्री से चोरी का पाइप बरामद किया था़ साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था़ अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालन प्रभारी लोक अभियोजक निधि त्रिपाठी ने किया़ इस दौरान सभी छह गवाहों का परीक्षण कराया गया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आमीर निजामी ने दलीलें पेश की़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत फैसला सुनाई.
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