झुमरीतिलैया. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अंतर्गत प्रखंड परिसर में निर्मित स्थायी बाजार की सात यूनिट के एमओयू के लिए स्वयं सहायता समूहों से 15 दिन के अंदर आवेदन जमा करने का निर्देश बीडीओ प्रभाष कुमार दता ने दिया है. उन्होंने कहा कि इस एमओयू के तहत स्थायी बाजार में दुकानें आवंटित की जायेगी. उन्होंने कहा कि जिन समूहों ने पिछली बार एकरारनामा की शर्तों की अवहेलना की है. वो समूह पुन: आवेदन नहीं दे सकेंगे. आवेदन की शर्तों की जानकारी देते हुए बीडीओ ने बताया कि दुकान व शेड आवंटन में किसी भी प्रकार की राशि या किराया का प्रावधान नहीं होगा, परंतु आवंटित स्थल/ दुकान/ शेड के रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित समूह की होगी. आवंटित दुकान व शेड की आवश्यकता सरकार को होने या अन्य ग्रुप/स्वयं सहायता ग्रुप के प्रशिक्षण/क्लस्टर निर्माण/फेडरेशन कार्य के लिए आवश्यक पाये जाने पर इसका उपयोग करने के लिए सरकार या उसके प्रतिनिधि स्वतंत्र होंगे. जिसके साथ आवंटन के लिए एमओयू की कार्रवाई की गई हो उक्त समूह को आवंटित स्थल किराया पर लगाने, बिक्री करने या संरचना क्षतिग्रस्त करने का अधिकार नहीं होगा.
15 दिनों के अंदर आवेदन जमा करें: बीडीओ
झुमरीतिलैया. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/एनआरएलएम के अंतर्गत प्रखंड परिसर में निर्मित स्थायी बाजार की सात यूनिट के एमओयू के लिए स्वयं सहायता समूहों से 15 दिन के अंदर आवेदन जमा करने का निर्देश बीडीओ प्रभाष कुमार दता ने दिया है. उन्होंने कहा कि इस एमओयू के तहत स्थायी बाजार में दुकानें आवंटित की जायेगी. […]
