राज्य सूचना आयोग ने जारी किये निर्देशकोडरमा. राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव ने अपने पत्रांक 8431 व 8432 के माध्यम से जिला उपायुक्त के अलावा कोडरमा के अंचलाधिकारी से सूचना अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर स्पष्टीकरण मांगा है. जानकारी के अनुसार अधिवक्ता सह गवर्निंग काउंसिल मेंबर अधिवक्ता संघ कोडरमा शिवनंद कुमार शर्मा ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपायुक्त सह जन सूचना पदाधिकारी व अंचल अधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी कोडरमा से जानकारी मांगी थी. इस बाबत उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी. ऐसे में उन्होंने प्रथम अपील व द्वितीय अपील सूचना आयोग के पास दर्ज कराया. इसके बाद आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए जारी पत्र में 22 अक्तूबर को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में स्पष्टीकरण भेजने को कहा है. अवर सचिव ने यह भी लिखा है कि उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है.
डीसी व सीओ से स्पष्टीकरण मांगा
राज्य सूचना आयोग ने जारी किये निर्देशकोडरमा. राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव ने अपने पत्रांक 8431 व 8432 के माध्यम से जिला उपायुक्त के अलावा कोडरमा के अंचलाधिकारी से सूचना अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर स्पष्टीकरण मांगा है. जानकारी के अनुसार अधिवक्ता सह गवर्निंग काउंसिल मेंबर अधिवक्ता संघ कोडरमा शिवनंद कुमार शर्मा […]
