jharkhand shramik yojna : जॉब कार्ड तीन वर्षों के लिए मान्य होगा, श्रमिकों को स्थानीय निकायों में काम दिया जायेगा

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निबंधन शुरू कर दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 14, 2020 7:21 AM

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निबंधन शुरू कर दिया है. रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक शहरी बेरोजगार प्रज्ञा केंद्र जाकर या msy.jharkhand.gov.in पर जाकर स्वयं निबंधन के लिए आवेदन दे सकते हैं.

वेब पाेर्टल पर आवेदन देने के बाद श्रमिकों को पाेर्टल जनित यूनिक आवेदन या निबंधन संख्या उनके मोबाइल नंबर पर भेज दी जायेगी. श्रमिक इसी वेबपोर्टल पर, वार्डों के सामुदायिक संसाधन सेविका या नगर निकाय कार्यालय के एनयूएलएम कोषांग से जाॅब कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं.

जॉब कार्ड तीन वर्षों के लिए मान्य होगा. आवेदन करनेवाले श्रमिकों को स्थानीय निकायों द्वारा काम किया जायेगा. काम नहीं देने की स्थिति में उनको एक से तीन हजार रुपये तक का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा.

शिकायतों का निपटारा 15 दिनों में होगा : योजना से संबंधित शिकायतों का निपटारा 15 दिनों में किया जायेगा. शिकायतों के निवारण के लिए निदेशालय व निकाय स्तर पर कोषांग गठित किया जायेगा. शिकायत प्राप्त करने की जिम्मेवारी सामुदायिक संसाधन सेवक की होगी. शिकायत की पावती शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से देनी होगी.

वेबपोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज करायी जा सकेंगी. वार्ड स्तर पर सामुदायिक संसाधन सेवक द्वारा सात दिनों के अंदर शिकायतों का निवारण या टिप्पणी की जायेगी. शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए 15 दिनों का समय तय किया गया है. साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि केवल रोजगार प्रदान करने से संबंधित शिकायतों पर ही संज्ञान लिया जायेगा.

posted by : sameer oraon

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