लोगों को भारतीय न्याय संहिता की दी गयी जानकारी

बागडेहरी थाना परिसर में नये कानून की जानकारी देने को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई.

कुंडहित. पूरे देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो चुका है. मंगलवार को बागडेहरी थाना परिसर में नये कानून की जानकारी देने को लेकर शांति समिति सदस्यों की बैठक हुई. अध्यक्षता थाना प्रभारी राम पुकार शर्मा ने की. उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है.कहा कि हत्या के लिए पहले 302 धारा लगती थी उसे बदलकर 103 (1) बीएनएस कर दिया गया है. हत्या के प्रयास में 307 धारा लगती थी जो बदलकर 109 बीएनएस हो गया है. चोरी के लिए 378 धारा लगायी जाती थी जिन्हें बदलकर 303 (1) कर दिया है. दुष्कर्म करने पर 376 धारा दलकर 64 कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग एवं गैंगरेप में मृत्युदंड की सजा होगी. मौके पर शांति समिति सदस्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >