बच्चे को कुचलने वाले ट्रक ड्राइवर को नहीं मिली कोर्ट से अग्रिम जमानत

जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में गोसांयडीह धनबाद निवासी ट्रक ड्राइवर अजीत कुमार क ी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गयी. करमाटांड़ थाना कांड संख्या 61/16 के सूचक सिमराबांध करमाटांड़ निवासी मो लुकमान ने आरोप लगाया है कि 03 मई 2016 को उसकी बेटी एवं बच्चे को मोटर साइकिल में […]

जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में गोसांयडीह धनबाद निवासी ट्रक ड्राइवर अजीत कुमार क ी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गयी. करमाटांड़ थाना कांड संख्या 61/16 के सूचक सिमराबांध करमाटांड़ निवासी मो लुकमान ने आरोप लगाया है कि 03 मई 2016 को उसकी बेटी एवं बच्चे को मोटर साइकिल में बैठाकर लेकर जा रहा था. तभी सामने ट्रक को आते देख सूचक के दामाद ने रोकने का इशारा किया. परंतु ट्रक ने मोटर साइकिल जोरदार धक्का मार दिया. जिससे मौके पर सूचक की बेटी एवं उसके बच्चे की मृत्यु हो गयी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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