रिलायंस इंश्योरेंस के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित सात पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर

कोर्ट प्रतिनिधि, जामताड़ान्यायालय के आदेश के बावजूद रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वाहन दुर्घटना दावा राशि का भुगतान नहीं करने पर वाहन मालिक विजय गोरांय ने न्यायालय में कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित छह लोग राकेश जैन, राजेंद्र प्रभाकर चितली, सोमेन घोष, मोहन बालचंद्र संडेकर, हदिश अंसारी, हेमंत कुमार शांति पर धोखाधड़ी का […]

कोर्ट प्रतिनिधि, जामताड़ान्यायालय के आदेश के बावजूद रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वाहन दुर्घटना दावा राशि का भुगतान नहीं करने पर वाहन मालिक विजय गोरांय ने न्यायालय में कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी सहित छह लोग राकेश जैन, राजेंद्र प्रभाकर चितली, सोमेन घोष, मोहन बालचंद्र संडेकर, हदिश अंसारी, हेमंत कुमार शांति पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है. न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए गवाही के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी है. दावा राशि 16 लाख 84 हजार रुपये बतायी जाती है. सभी सात लोगों को भादवि की धारा 406, 420, 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया है. न्यायालय में दायर परिवाद में जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुकजोड़ा निवासी विजय गोरांय ने कहा है कि उन्होंने अपने टाटा मैजिक वाहन संख्या जेएच 15 /8329 का इंश्योरंेस पॉलिसी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी में कराया था. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन्होंने दावा राशि के लिए न्यायालय में परिवाद दायर किया था. जिसमें उनके पक्ष में डिग्री मिली थी. लेकिन कंपनी द्वारा यह कह दिया गया कि दावाकर्ता के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस जाली है. इसी बहाने कंपनी ने इंश्योरेंस की राशि नहीं दी. इस मामले में विजय गोरांय के आवेदन में जुही बेगम एवं होपनी मुर्मू गवाह बनीं थीं. जिन लोगों ने भी वाहन दुर्घटना दावा के लिये न्यायालय में आवेदन किया था. उन्हें भी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा दुर्घटना की राशि नहीं दी गयी. इस कारण इनलोगों ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. श्री गोरांय के आवेदन पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए गवाही के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी है.

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