जमशेदपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत की कोर्ट ने शनिवार को चेक बाउंस के केस में आरोपी पुष्पा पाठक को एक साल की सजा और 8.70 लाख रुपये जुर्माना (क्षतिपूर्ति मुआवजा) की सजा सुनायी. कोर्ट में शिकायत कर्ता की ओर से अधिवक्ता बोलाइ पांडा ने पक्ष रखा था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
