चेक बाउंस के केस में एक साल की सजा, 8.70 लाख रुपये जुर्माना

दो साल पूर्व गोलमुरी मार्केट के दुकानदार चंदन कुमार अग्रवाल ने उनके दुकान में काम करने वाल सह बर्मामाइंस निवासी सुधांशु के मां पुष्पा पाठक को साढ़े आठ लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, बदले में पंजाब नेशनल बैंक गोलमुरी शाखा का साढ़े आठ लाख रुपये चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था.

जमशेदपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत की कोर्ट ने शनिवार को चेक बाउंस के केस में आरोपी पुष्पा पाठक को एक साल की सजा और 8.70 लाख रुपये जुर्माना (क्षतिपूर्ति मुआवजा) की सजा सुनायी. कोर्ट में शिकायत कर्ता की ओर से अधिवक्ता बोलाइ पांडा ने पक्ष रखा था.

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By Prabhat Khabar News Desk

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