जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज बना महिला विश्वविद्यालय

जमशेदपुर : झारखंड और बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर में स्थापित हो गया.जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2018 और झारखंड अधिनियम 06, 2019 पर अपनी स्वीकृति दे दी. विधि विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 19, 2019 9:43 AM
जमशेदपुर : झारखंड और बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर में स्थापित हो गया.जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया. राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2018 और झारखंड अधिनियम 06, 2019 पर अपनी स्वीकृति दे दी. विधि विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, महिला विश्वविद्यालय 13 फरवरी से ही अस्तित्व में आ गया है.
कुलपति व प्रतिकुलपति की नियुक्ति के नियम
संशोधित अधिनियम में राज्य के विवि में कुलपतियों, प्रति कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी पहली बार स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं.
विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल सह कुलाधिपति की ओर से सर्च कमेटी से अनुशंसित पैनल से राज्य सरकार के परामर्श पर की जायेगी. राज्यपाल तीन सदस्यीय सर्च कमेटी द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल (तीन से पांच नाम) में से राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेंगे.
राज्यपाल द्वारा नामित एक व्यक्ति कमेटी का अध्यक्ष होगा. उनके द्वारा नामित एक ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और राज्य सरकार की ओर से मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होंगे. सर्च कमेटी के सदस्य किसी भी रूप में संबंधित विवि या उसके कॉलेज से संबद्ध नहीं होंगे.
कमेटी द्वारा अनुशंसित पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा. कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गयी है. कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के परामर्श पर अधिकतम तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो के लिए फिर से नियुक्ति की जा सकेगी. प्रति कुलपति की नियुक्ति में यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी.
खर्च होने हैं ‍Rs 89.26 करोड़
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के लिए राज्य व केंद्र सरकार की ओर से कुल 89.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अवयव-1 के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. 33 करोड़ रुपये केंद्रांश और 22 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में प्राप्त होंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी तरफ से महिला विवि के लिए 34 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं.
प्रधानमंत्री ने तीन फरवरी को किया था शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से तीन फरवरी को महिला विश्वविद्यालय की ऑनलाइन आधारशिला रखी थी. जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद थे.
बनेंगे दो कैंपस
जमशेदपुर महिला विवि के दो अलग-अलग कैंपस होंगे. पहला कैंपस जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज के बिष्टुपुर स्थित परिसर में होगा. दूसरा कैंपस नये भवन के साथ सिदगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर के समीप जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध करायी गयी जमीन पर होगा.
यह भी प्रावधान
सीनेट के आजीवन सदस्य बनने के लिए अब 10 लाख रुपये नकद या समकक्ष मूल्य की संपत्ति विवि अथवा किसी कॉलेज को देनी होगी. पहले यह राशि एक लाख रुपये ही निर्धारित थी
विधि विभाग ने जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज को अपग्रेड करते हुए जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.
राजेश कुमार शर्मा, सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड
अल्पसंख्यक व संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों की बर्खास्तगी अब जेपीएससी के अनुमोदन पर हीझारखंंड में संबद्ध व अल्पसंख्यक कॉलेजों (जो राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं है) में शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अनुशंसा पर शासी निकाय द्वारा की जायेगी.
इन कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति या पदावनति शासी निकाय द्वारा जेपीएससी के परामर्श से परिनियम के अनुरूप की जायेगी. धर्म व भाषा के आधार पर संबद्ध अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी यही नियम लागू होंगे. राज्य सरकार ने झारखंड राज्य विवि की संशोधित अधिनियम का गजट प्रकाशित कर दिया है. परिनिंदा, वेतन वृद्धि की रोक या मेरिट अवरोध पार करना, आरोपों की जांच होने तक निलंबन की स्थिति में जेपीएससी की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी.
इसके अलावा अब ऐसा कोई भी व्यक्ति कुलपति के पद के लिए योग्य नहीं होगा, जो कि कुलाधिपति की राय में अपनी विद्वता तथा शैक्षणिक अभिरुचि के लिए विख्यात नहीं हो. साथ ही कुलपति बनने के लिए सरकार या विवि के स्तर पर प्रशासनिक अनुभव आवश्यक होगा.

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