जमशेदपुर : मानगो की सहारा सिटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में हाइकोर्ट ने मंगलवार को तीनों आरोपी इंदरपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले मामले की जांच कर रही सीआइडी की टीम ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. रिपोर्ट में नाबालिग के […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
जमशेदपुर : मानगो की सहारा सिटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में हाइकोर्ट ने मंगलवार को तीनों आरोपी इंदरपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले मामले की जांच कर रही सीआइडी की टीम ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी.
रिपोर्ट में नाबालिग के साथ एमजीएम थाने में रेप किये जाने की बात दर्ज नहीं की गयी है. रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों के बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया है. सीआइडी टीम की सब इंस्पेक्टर मिनाक्षी ने कोर्ट में उपस्थित होकर 29 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी है.
सीआइडी ने कोर्ट को सौंपी जांच रिपोर्ट
रिपोर्ट में थाने में दुष्कर्म किये जाने का जिक्र नहीं
िकसी पुलिसकर्मी का भी नाम नहीं
क्या है मामला
मानगो थाना क्षेत्र में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने तथा देह व्यापार कराने के मामले में 19 जनवरी, 2018 को पीड़िता की मां ने मानगो थाने में शिव कुमार महतो, इंद्रपाल सैनी, श्रीकांत पर मामला दर्ज कराया था. इस मामले में तीन आरोपी जेल में बंद है. इसमें पुलिस पदाधिकारी के नाम भी सामने आये थे.