जमशेदपुर : पहली से पांचवीं क्लास के शिक्षकों का होगा दूसरे जिले में तबादला

जमशेदपुर : सरकारी स्कूलों की पहली क्लास से पांचवीं कक्षा में पढ़ानेवाले शिक्षकों का अब अंतर जिला स्थानांतरण होगा. इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन जमा किया जा रहा है. 26 दिसंबर को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी. विभागीय सूत्रों के माने, तो अब तक करीब 180 आवेदन पूर्वी सिंहभूम जिले से […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 26, 2018 8:07 AM
जमशेदपुर : सरकारी स्कूलों की पहली क्लास से पांचवीं कक्षा में पढ़ानेवाले शिक्षकों का अब अंतर जिला स्थानांतरण होगा. इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय में आवेदन जमा किया जा रहा है. 26 दिसंबर को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी. विभागीय सूत्रों के माने, तो अब तक करीब 180 आवेदन पूर्वी सिंहभूम जिले से जमा हुए हैं.
स्क्रूटनी के बाद इन आवेदनों को जिला शिक्षा स्थापना समिति में प्रस्तुत किया जायेगा. अंतिम रूप से अनुमोदित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास भेजा जायेगा.
पति-पत्नी व दिव्यांग को मिलेगा लाभ
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किये गये आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ फिलहाल उन्हीं शिक्षकों को मिल पायेगा, जिनके पति या पत्नी दूसरे जिले में कार्यरत हैं. इसके अलावा दिव्यांग शिक्षक-शिक्षिकाअों को ही इसका लाभ मिल सकेगा.
सेवा संपुष्टि में नियम की व्याख्या को लेकर ऊहापोह
जिला शिक्षा अधीक्षक बृजमोहन कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण उन्हीं शिक्षकों का हो सकेगा, जिनके प्रमाण पत्र की जांच होने के साथ ही सेवा संपुष्टि हो चुकी है. लेकिन सेवा संपुष्टि की अवधि आखिर क्या होगी, इसे लेकर विभाग में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. कारण है कि बिहार में सेवा संपुष्टि की अवधि पांच साल थी.
लेकिन बाद में इसमें महिलाअों को रियायत दी गयी. उनकी सेवा संपुष्टि के लिए अवधि का दायरा हटा दिया गया. लेकिन फिलहाल झारखंड में सेवा संपुष्टि के लिए महिला व पुरुष शिक्षकों के लिए विभाग की अोर से मौखिक रूप से तील साल की मानी जा रही है. लेकिन नियमावली में लिखित रूप से इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है. इस वजह से जिले के दर्जनों शिक्षकों का मामला लटका हुआ है.
लगातार हो रही थी मांग
अब तक राज्य में बिहार के नियमों के आधार पर ही स्थानांतरण हो रहा था. झारखंड में अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इसे फाइनल नहीं किया जा सका. इस वजह से राज्य के हजारों शिक्षकों का मामला लटका हुआ था. शिक्षक संघ लगातार इसकी मांग कर रहा था.
पूर्वी सिंहभूम जिले से जमा हुए 180 आवेदन
  • स्क्रूटनी के बाद आवेदनों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास भेजा जायेगा
  • क्या-क्या होगी शर्त
  • जिनके पति या पत्नी दूसरे जिले में कार्यरत हैं
  • दिव्यांग शिक्षक-शिक्षिकाओं को भी लाभ मिलेगा
  • प्रमाण पत्र की जांच होने के साथ ही जिनकी सेवा संपुष्टि हो चुकी है
छठी से आठवीं तक के शिक्षकों का होगा म्यूचुअल ट्रांसफर
छठी क्लास से लेकर आठवीं तक के बच्चों को पढ़ानेवाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होगा. उनका म्यूचुअल ट्रांसफर होगा. यानी किसी विषय के शिक्षक दूसरे जिले में अपना स्थानांतरण करवाना चाहते हैं, तो उस जिले के उसी विषय के दूसरे शिक्षक को अपनी जगह लेने को तैयार करना होगा. इसके बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेगा.

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