कचरा अलग-अलग नहीं करने पर जुर्माना लगेगा

नगर आयुक्त की पार्षदों संग बैठक

हजारीबाग. शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम को सख्ती से लागू करने के लिये नगर आयुक्त ओमप्रकाश गुप्ता ने उपमहापौर और वार्ड पार्षदों के साथ सोमवार को बैठक की. नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की विस्तृत जानकारी दी. कहा कि शहर के सभी होल्डिंग धारियों को घरों से निकलने वाले कूड़ा-कचरा को अलग-अलग करने का निर्देश दिया गया है. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का नियम पालन नहीं करनेवाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस कार्य योजना को धरातल पर शत प्रतिशत लागू करने के लिए सेनेटरी सुपरवाइजर, सिटी मैनेजर व वार्ड पार्षदों को समन्वय बना कर कार्य का मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया. कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए क्षेत्र में निगरानी दस्ते की व्यवस्था की जायेगी. शहर में गंदगी फैलाने, कचरा अलग नहीं करनेवाले व्यक्तियों को चिह्नित कर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा. उन्होंने हरा डस्टबिन में गील कचरा, नीला डस्टबिन में सूखा कचरा, लाल डस्टबिन में सेनेटरी अपशिष्ट और काला डस्टबिन में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट रखने का निर्देश दिया. बैठक में उपमहापौर अविनाश कुमार यादव समेत कई वार्ड पार्षद शामिल थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Sunil prasad

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें
Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >