हजारीबाग. झारखंड माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार-मुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से बरही अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू की गयी है. झारखंड माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा तीन फरवरी 2026 से प्रारंभ हो रही है. परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास भीड़, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों एवं विधि-व्यवस्था की समस्या की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. बरही अनुमंडल दंडाधिकारी जोहन टुडू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक अथवा परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है. आदेश के तहत परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा में प्रतिनियुक्त कर्मियों, पदाधिकारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा. इस क्षेत्र में हथियारों का प्रदर्शन, परिवहन एवं परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र एवं परीक्षा-उपयोगी पेन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बैग, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा अवधि में ध्वनि-विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना भी प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि यह आदेश शादी-बारात एवं शवयात्रा जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा. आदेश के अनुपालन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है.
झारखण्ड माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू होगी
झारखंड माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं कदाचार-मुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से बरही अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
