हजारीबाग : झारखंड टाइगर ग्रुप को राज्य सरकार ने प्रतिबंधित घोषित किया है. इस ग्रुप को गठन की तिथि से असंवैधानिक घोषित करने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है. झारखंड टाइगर ग्रुप की गतिविधि से लोक व्यवस्था एवं शाति के लिए घातक बताते हुए इसे अपराध अधिनियम-1908 के विभिन्न धाराओं द्वारा प्रदत शक्तियों के आधार पर संगठन को गैर कानूनी घोषित किया गया है.
टाइगर ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने के लिए एसपी हजारीबाग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई की. झारखंड टाइगर ग्रुप जिले के बड़कागांव, केरेडारी, उरीमारी ,गिद्दी एवं चतरा जिला के टंडवा, सिमरिया समेत अन्य क्षेत्रों में सक्रिय है.
