गुमला. गुमला शहर से सटी फसिया पोढ़ाटोली निवासी प्रकाश उरांव हत्याकांड मामले में बुधवार को संजीव भाटिया जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- 4 सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) गुमला के न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीन अपराधियों को सजा सुनायी. जज ने आदित्य सिंह (25 वर्ष), पिता- अशोक सिंह, पता- करौंदी, थाना- गुमला, उत्तम कुमार साहू (22 वर्ष), पिता- स्वर्गीय बिंदेश्वर साहू, पता- खोरा पतराटोली, थाना- गुमला और सुनील उरांव (24 वर्ष), पिता- हरि उरांव, पता- करौंदी, थाना- गुमला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. तीनों अपराधियों को बराबर सजा सुनायी गयी है, जिसमें आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. वहीं आइपीसी की धारा 201 के तहत सात साल कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. इधर आइपीसी की धारा 120-बी के तहत आजीवन कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. सभी अपराधियों पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. ज्ञात हो कि प्रकाश उरांव जो फसिया पोढ़ाटोली का रहने वाला था. उसे उसके ही तीनों दोस्तों ने नौ मई 2022 को धोखे से शराब पीने के बहाने बुलाया था. प्रकाश को बुला कर शराब पिलाने के बाद पहले से हत्या करने का प्लान इन लोगों ने बनाया था. पुराने विवाद में बदला लेने के लिए बुलाया. फिर सभी दोस्तों ने हवाई अड्डा करमडीपा की तरफ घूमते हुए जाकर बरिसा टोंगरी के पास पहुंचे, जहां प्रकाश उरांव की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गयी थी. हत्या करने में उनके तीन दोस्त शामिल थे.
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