गोड्डा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन की अदालत ने महिला के साथ अभद्रता एवं मारपीट के मामले में आरोपी श्रवण कुमार राय को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354(बी) के तहत आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी आरोपी को दोषी मानते हुए अलग-अलग सजा सुनायी और सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया. दोषी श्रवण कुमार राय ललमटिया थाना क्षेत्र के घटियारी गांव का निवासी है. वहीं, मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया. यह मामला ललमटिया थाना में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है. प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता का आरोप था कि गांव के प्रधान अर्जुन राय और उनके परिवार द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था. इसी कारण वह अपने परिवार के साथ जाताकोठी में किराये के मकान में रहने जा रही थी. 2 जुलाई 2020 को सामान के साथ जाते समय उसके साथ मारपीट की गयी तथा अभद्र व्यवहार करते हुए उसकी लज्जा भंग की गयी.
महिला से अभद्रता और मारपीट मामले में एक आरोपी को चार वर्ष की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी, एक आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
