अप्राथमिकी हत्यारोपित को नहीं मिली अग्रिम जमानत

प्रधान जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला शिवकिता के फौदी सिंह ने दिया था आवेदन गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अपहरण के बाद हत्या करने के अप्राथमिकी आरोपित फौदी सिंह उर्फ फौदी कुंवर की अग्रिम जमानत अरजी खारिज कर दी. महगामा थाना के तेतरिया के ग्राम प्रधान शफीरउद्दीन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 29, 2017 5:59 AM

प्रधान जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला

शिवकिता के फौदी सिंह ने दिया था आवेदन
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अपहरण के बाद हत्या करने के अप्राथमिकी आरोपित फौदी सिंह उर्फ फौदी कुंवर की अग्रिम जमानत अरजी खारिज कर दी. महगामा थाना के तेतरिया के ग्राम प्रधान शफीरउद्दीन अंसारी ने अपने पुत्र गुलाम अंसारी का हत्या के लिए अपहरण करने की आशंका जताते प्रमोद हेंब्रम, मनोज साह, बीडीओ पासवान सहित नौ पर नामजद व पांच अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
कांड संख्या 106/15 के अनुसार 11 अक्तूबर 2015 को सभी नामजद आरोपित ने गुलाम अंसारी का अपहरण कर लिया था. अपहरण से कुछ समय पूर्व इसीएल के एरिया ऑफिस के पास गुलाम को लालमुनी देवी के साथ देखा गया था. बीडीओ पासवान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस में दिये गये बयान के आधार पर शिवकिता के फौदी सिंह का नाम आया. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था.
अवैध ईंट भट्ठा संचालक की अग्रिम जमानत खारिज मुफस्सिल थाना के कन्हवारा के पप्पू साह को पीडीजे न्यायालय से अग्रिम जमानत नहीं मिली. आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है. गोड्डा के अंचलाधिकारी शशिकांत सिंकर ने थाना प्रभारी को कझिया नदी के मुक्तिधाम एवं वीर कुंवर सिंह कॉलेज के पास बिना लाइसेंस के ईंट भट्ठा का संचालन करने पकड़ा था. तहकीकात में चंदन कुमार साह, मंगनी साह, पप्पू साह व छोटू साह ईंट भट्ठा निर्माण कार्य में बिना लाइसेंस के शामिल थे. सीओ ने आवागमन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पर्यावरण प्रभावित होने एवं सरकार को राजस्व की क्षति का आरोप लगाते मामला दर्ज कराया था.

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